वहीं, पर्यटकों के लिए सुचारू सेवा न देने संबंधी शिकायतों का निस्तारण होगा। टूर ऑपरेटरों के खिलाफ विधिवत कार्रवाई की जा सकेगी। साथ ही यह भी प्रावधान कर दिया गया है कि टूर ऑपरेटरों को नियमावली के अंतर्गत पंजीकरण कराने के लिए जीएसटी नंबर लेना होगा।
इससे राज्य कर की भी प्राप्ति होगी। पहली बार इस नियमावली में सख्त प्रावधान किए गए हैं। गौरतलब है कि इससे पूर्व टूर ऑपरेटरों की मनमानी की कई शिकायतें परिवहन मुख्यालय तक भी पहुंची थी, जिसमें राज्य परिवहन प्राधिकरण ने कार्रवाई की थी।