चिन्ह्ति क्षेत्र से बाहर स्वप्रमाणन से नक्शे पास होंगे
सरकार ने 50 से 100 मीटर हवाई दूरी के जिस क्षेत्र में नक्शे पास करने अनिवार्य किए हैं, उनके अलावा क्षेत्रों में 250 वर्गमीटर भूमि पर नौ मीटर ऊंचाई तक वाले एक आवासीय भवन या 50 वर्गमीटर जमीन पर छह मीटर ऊंचाई तक के भवनों के नक्शे स्वप्रमाणन से पास होंगे। इसके लिए लोगों को शपथ पत्र देना होगा।
वर्तमान में ये व्यवस्था
2017 के बाद जिला विकास प्राधिकरणों में जिन क्षेत्रों को शामिल करने पर विरोध हुआ था, उनमें अब बदलाव हो गया है। पूर्व के नियम के हिसाब से 200 मीटर दायरे के भीतर आवासीय या व्यावसायिक भवनों के निर्माण को नक्शा वैकल्पिक था। यानी अगर किसी को नक्शे की जरूरत है तो वह प्राधिकरण से पास करा सकता है।
इसलिए जिला विकास प्राधिकरण हैं जरूरी
- पर्यटन पहाड़ के लिए अहम है। इसके लिए सड़कें चौड़ी होनी जरूरी हैं। अगर नक्शे का नियम होगा तो सड़कों के किनारे बेतरतीब निर्माण नहीं होंगे।
- प्रदेश के करीब 63 निकायों में मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। इन मास्टर प्लान को लागू करने के लिए प्राधिकरण का होना जरूरी है।
- कई शहरों में मानकों से इतर कई मंजिला इमारतें बनी हुई हैं। नियम लागू होने के बाद इनका नक्शा ही पास नहीं होगा।
- जोशीमठ भू-धंसाव सामने आने के बाद सरकार ने दोबारा इन प्राधिकरणों को सक्रिय करने पर जोर दिया।