अमर उजाला ने मई 2024 को आयुष्मान का लाभ लिया तो नहीं मिलेगा मुआवजा शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी। शासन ने इसका संज्ञान लिया और सीएम के निर्देश पर नियमावली में संशोधन की कवायद शुरू हुई।
मानव-वन्यजीव राहत वितरण निधि नियमावली-2024 की अधिसूचना गत जनवरी में जारी हुई थी। इसमें वन्यजीव के हमले में घायल होने के मामले में अब संशोधन किया गया है। अगर कोई व्यक्ति वन्यजीव के हमले में घायल होने के बाद आयुष्मान योजना के तहत इलाज कराता है तो उसके के साथ अनुग्रह राशि भी मिलेगी, पहले यह व्यवस्था नहीं थी।
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अमर उजाला ने मई 2024 को आयुष्मान का लाभ लिया तो नहीं मिलेगा मुआवजा शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी। शासन ने इसका संज्ञान लिया और सीएम के निर्देश पर नियमावली में संशोधन की कवायद शुरू हुई। कैबिनेट ने अब दोनों लाभ देने का फैसला किया।
पिछले साल 325 हुए थे घायल
वन्यजीव के हमले में पिछले साल 325 लोग घायल हुए थे, जबकि इस साल जनवरी से अगस्त तक वन विभाग के आंकड़ों के अनुसार 208 लोग घायल हुए।