विधानसभा सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर विधानसभा भवन के 300 मीटर के दायरे में शनिवार से धारा-144 लागू कर दी गई है। इस क्षेत्र में लाठी, डंडे और अन्य हथियारों का लाना-ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा इस क्षेत्र ईंट और रोड़ा भी एकत्रित नहीं किया जा सकता।
अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) रामजी शरण शर्मा ने बताया कि सत्र की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए दोनों तरफ बेरिकेडिंग कर दी है। साथ ही यहां पर तत्काल प्रभाव से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 भी लागू कर दी है। इस धारा के लागू होने के बाद यहां नारेबाजी, लाउड स्पीकर का प्रयोग करना वर्जित है। साथ ही सांप्रदायिक भावना भड़काने और किसी भी भ्रामक साहित्य का प्रचार-प्रसार भी प्रतिबंधित कर दिया गया है।
इस परिधि में बसों, ट्रैक्टर ट्रॉली और अन्य वाहनों के जुलूस की शक्ल में एकत्रित होने पर भी मनाही है। सार्वजनिक सभा और जुलूस बिना अनुमति के नहीं किए जाएंगे। धारा का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।