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Uttarakhand: सभी अस्पतालों को अनिवार्य रूप से देना होगा कैंसर इलाज और मृत्यु का रिकॉर्ड, अधिसूचना जारी

Wed, 18 Mar 2026 09:57 PM IST
Alka Tyagi अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून

सार

अधिसूचना के अनुसार सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए कैंसर गंभीर चुनौती के रूप में उभर रहा है। लेकिन कैंसर बीमारी में रिपोर्टिंग प्रणाली का अभाव है।
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- फोटो : Adobe Stock
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कैंसर के नियंत्रण व निगरानी के लिए अब सभी सरकारी, निजी अस्पताल, नर्सिंग होम व क्लीनिकों को कैंसर से पीड़ित मरीज, उपचार, कैंसर का प्रकार व मृत्यु का रिकॉर्ड अनिवार्य रूप से देना होगा। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है।

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सचिव स्वास्थ्य सचिन कुर्वे की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए कैंसर गंभीर चुनौती के रूप में उभर रहा है। लेकिन कैंसर बीमारी में रिपोर्टिंग प्रणाली का अभाव है। रोग नियंत्रण, प्रबंधन व निदान के लिए निगरानी व मूल्यांकन तंत्र की आवश्यकता के लिए महामारी अधिनियम के तहत कैंसर को अधिसूचित रोग घोषित किया गया।

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इससे सरकारी, निजी अस्पतालों, मेडिकल कॉलेज, लैब, नर्सिंग होम को हर नए मामले की जानकारी सरकार को देना अनिवार्य होता है। कैंसर मरीजों, उपचार व मृत्यु का डाटा तैयार होने से नियंत्रण व निगरानी में मदद मिलेगी।

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