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Dehradun News: उपभोक्ताओं को बिजली कनेक्शन में देरी का जुर्माना नहीं भर रहा यूपीसीएल, अब आयोग ने भेजा नोटिस

Sat, 05 Aug 2023 02:58 PM IST
रेनू सकलानी अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून

सार

पिछले साल 20 जुलाई को अपने मार्च के आदेश का अनुपालन न होने के आधार पर एक आदेश जारी किया था। आयोग के अध्यक्ष डीपी गैरोला व सदस्य तकनीकी एमके जैन की पीठ ने पाया था कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के तहत एलटी कनेक्शन में देरी पर यूपीसीएल पर जुर्माने का प्रावधान है।
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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उपभोक्ताओं को बिजली कनेक्शन में देरी पर लगने वाला जुर्माना यूपीसीएल ने जमा नहीं कराया। न ही माहवार जुर्माने की कोई रिपोर्ट भेजी है। मामले का स्वत: संज्ञान लेते हुए उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने यूपीसीएल को नोटिस जारी किया है। इसकी सुनवाई पांच सितंबर को होगी।

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दरअसल, नियामक आयोग ने पिछले साल 20 जुलाई को अपने मार्च के आदेश का अनुपालन न होने के आधार पर एक आदेश जारी किया था। आयोग के अध्यक्ष डीपी गैरोला व सदस्य तकनीकी एमके जैन की पीठ ने पाया था कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के तहत एलटी कनेक्शन में देरी पर यूपीसीएल पर जुर्माने का प्रावधान है।

इस प्रावधान के तहत जुर्माने की राशि यूपीसीएल को नियामक आयोग में जमा करानी है लेकिन वह जमा नहीं करा रहा है। सितंबर 2021 से जून 2022 तक 3127 एलटी कनेक्शनों में देरी पर एक करोड़ 66 लाख छह हजार 20 रुपये का जुर्माना हुआ था जो कि यूपीसीएल ने नियामक आयोग में जमा नहीं कराया था।

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हर महीने इसकी रिपोर्ट भी आयोग को भेजी जाए
लिहाजा, आयोग ने 20 जुलाई के आदेश में कहा था कि जुर्माने की राशि 30 सितंबर 2022 तक जमा कराई जाए। आयोग ने ये भी आदेश दिया था कि जुलाई 2022 के बाद एलटी कनेक्शन लगाने में देरी पर जुर्माना आयोग में समय से जमा कराया जाए और हर महीने इसकी रिपोर्ट भी आयोग को भेजी जाए।

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बावजूद इसके यूपीसीएल ने आयोग के आदेश नहीं माने। न तो 3127 कनेक्शनों का जुर्माना जमा कराया और न ही आगे की माहवार रिपोर्ट आयोग को भेजी है। अब आयोग ने इसका स्वत: संज्ञान लेते हुए यूपीसीएल को नोटिस जारी किया है। यूपीसीएल से जवाब मांगा गया है और मामले में सुनवाई की तिथि पांच सितंबर तय कर दी गई है। यूपीसीएल के अधिकारियों के मुताबिक, मामले में जवाब तैयार किया जा रहा है।
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