आयोजकों को भवन, प्रांगण या मैदान के क्षेत्रफल के उल्लेख के साथ आवेदन करना होगा। साथ ही दर्शकों के बीच दो गज की दूरी के साथ आयोजन स्थल की क्षमता भी बतानी होगी। आवेदन के बाद प्रशासनिक अधिकारी आयोजन स्थल का मौका मुआयना करेंगे। इसके बाद अनुमति मिलेगी।
आयोजक को देना होगा शपथ पत्र
आयोजकों को शारीरिक दूरी और सुरक्षा नियमों का पालन करवाने के लिए शपथपत्र देना होगा। यदि नियमों का उल्लंघन होता है तो आयोजनकर्ता पर कार्रवाई की जाएगी।
धार्मिक भावनाओं के मद्देनजर रामलीला और रावण दहन के आयोजन को लेकर एसओपी जारी कर दी गई है। शारीरिक दूरी और सुरक्षा नियमों के पालन करके संस्थाएं अनुमति लेकर आयोजन कर सकती हैं।
- सी रविशंकर, जिलाधिकारी