डीएम ने बताया कि हाई रिस्क वाले शहरों से दून आने वाले लोगों को सात दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन किया जाएगा। बगैर क्वारंटीन किए उन्हें आवास पर नहीं भेजा जाएगा। बताया कि केंद्र सरकार की ओर से बीते दिनों हाई रिस्क वाले 31 शहरों की सूची जारी की गई थी।
इन बातों का रखना होगा ध्यान
- मॉल प्रबंधक को सैनिटाइजर व थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करनी होगी।
- मास्क अनिवार्य, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोले बनाने होंगे।
- होम डिलीवरी स्टाफ को हेल्थ चेकअप के बाद ही अनुमति।
- दरवाजे के हैंडल, बेंच को बार-बार सैनिटाइज करना होगा।
प्रशासन ने आज से धार्मिक स्थल, मॉल और रेस्टोरेंट खोलने के आदेश जारी किए हैं। लोगों से अपील है कि दो गज की दूरी का पालन हर हाल में करें। मास्क लगाकर ही घर से निकलें। अगर कोई इन नियमों का पालन करता हुआ नहीं मिलता है तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
- डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव, जिलाधिकार
अनलॉक 1.0 के तहत 30 जून तक बंद रहने के बाद एक जुलाई से कॉलेज बंद रखने पर असमंजस पैदा हो गया है। इन हालात में गृह मंत्रालय के पत्र का हवाला देते हुए डीएवी व डीबीएस कॉलेज प्रशासन ने 31 जुलाई तक कॉलेज बंद रखने का आदेश जारी कर दिया है। हालांकि एसजीआरआर पीजी कॉलेज ने फिलहाल बुधवार को ही बंदी का आदेश जारी किया है।
अनलॉक 1.0 के दिशा निर्देशों के तहत सभी स्कूल और कॉलेज 30 जून तक बंद थे। इस बीच लॉकडाउन अनलॉक 2.0 के तहत केंद्र सरकार ने फिलहाल सभी स्कूल व कॉलेजों को 31 जुलाई तक बंद रखने का निर्देश जारी किया है। राज्य सरकार की ओर से इस पर कोई दिशा निर्देश 30 जून की रात तक जारी नहीं किया गया।
लिहाजा, सभी कॉलेजों को खोलने पर असमंजस पैदा हो गया। डीएवी कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. अजय सक्सेना ने बताया कि फिलहाल गृह मंत्रालय के अनलॉक 2.0 से जुड़े पत्र के आधार पर कॉलेज को 31 जुलाई तक के लिए बंद कर दिया गया है।
वहीं, डीबीएस पीजी कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. वीसी पांडेय का कहना है कि गृह मंत्रालय के पत्र के आधार पर कॉलेज को 31 जुलाई तक के लिए बंद कर दिया गया है। हालांकि इस बीच अगर राज्य सरकार की ओर से कुछ निर्देश मिलते हैं तो उनका अनुपालन किया जाएगा। वहीं, एसजीआरआर पीजी कॉलेज के प्रिंसिपल प्रो. वीए बौड़ाई का कहना है कि अभी राज्य के निर्देशों के इंतजार में गृह मंत्रालय के पत्र के आधार पर बुधवार को कॉलेज बंद रखा जाएगा।