वहीं शनिवार और रविवार को शराब की दुकान, होटल, बेकरी, औद्योगिक इकाइयां, कृषि एवं निर्माण कार्यों में भी राहत दी गई थी। साथ ही नगर निगम, पालिका, पेयजल निगम, विद्युत निगम के दफ्तर एवं आवश्यक सेवाओं में लगे वाहनों का संचालन भी जारी रखा गया था।
अब सोमवार से शुक्रवार तक फिर से पुरानी व्यवस्था के तहत सभी चीजें खोली जाएंगी। होटल-रेस्टोरेंट रात नौ बजे तक खुलेंगे। वहीं, रात नौ से सुबह सात बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान सुबह पांच बजे मॉर्निंग वॉक करने वाले भी घर से बाहर निकल सकेंगे।
दूसरी ओर जिले के कंटेनमेंट जोन में स्थित मंदिर, मॉल, होटल, रेस्टोरेंट आदि बंद रहेंगे। डीएम ने कहा कि जिला प्रशासन की ओर से जारी गाइडलाइन का हर व्यक्ति को हरहाल में पालन करना अनिवार्य है। अगर कोई व्यक्ति, प्रतिष्ठान इसका उल्लंघन करता पाया जाएगा तो संबंधित के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।