लिव-इन में रहने वाला जोड़ा चाहे उत्तराखंड का निवासी हो या उत्तराखंड के बाहर का उसे पंजीकरण हर हाल में कराना होगा। यदि कोई उत्तराखंड का जोड़ा प्रदेश के बाहर लिव-इन में रह रहा है तो उसे भी पंजीकरण कराना अनिवार्य है। इसके लिए उन्हें अपने मूल पते के निबंधक या उपनिबंधक के पास आवेदन करना होगा। इस तरह उनका पंजीकरण हो जाएगा।
आयु 21 वर्ष से कम तो अभिभावक को दी जाएगी सूचना
लिव-इन में रहने वाले दोनों पक्षों की आयु 21 वर्ष अनिवार्य है। ऐसे में अगर निबंधक या उपनिबंधक के सामने ऐसी कोई जानकारी आती है कि किसी एक की आयु 21 वर्ष से कम है तो ऐसी सूरत में उनके माता-पिता या अभिभावक को सूचना देनी होगी। यही नहीं उप निबंधक या निबंधक कोई सूचना गलत होने पर स्थानीय थाना प्रभारी को इसकी सूचना देगा।