सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तराखंड सरकार को हरिद्वार जेल में कैद हत्या के दोषी को तुरंत आवश्यक चिकित्सीय उपचार मुहैया कराने का निर्देश दिया है। जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस सूर्यकांत की अवकाश पीठ ने दोषी सोनू उर्फ मनीश कुमार को ऋषिकेश स्थित एम्स में तुरंत भर्ती कराने और उपचार की व्यवस्था कराने का निर्देश दिया है।
सोनू की ओर से पेश वकील प्रफुल्ल कुमार बेहेरा ने कोर्ट को बताया कि उनके मुवक्किल की तबीयत खराब है और उसे उपचार उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। जो उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। पीठ ने इसके बाद उत्तराखंड सरकार को इस मामले में तुरंत कदम उठाने और सोनू को आवश्यक उपचार मुहैया कराने का निर्देश दिया।