पदोन्नति छोड़ी तो होगी कार्रवाई
अपर शिक्षा निदेशक एसपी खाली की ओर से जारी आदेश के मुताबिक पदोन्नति छोड़ने वाले कार्मिकों पर उत्तराखंड राज्याधीन सेवाओं में पदोन्नति का परित्याग नियमावली 2020 के अनुसार कार्रवाई होगी। जबकि तय तिथि के अनुसार पदोन्नत स्थल पर पदभार ग्रहण न करने वाले प्रशासनिक अधिकारी की पदोन्नति खुद ही रद्द मानी जाएगी। जिनकी पदोन्नति पर अगले एक साल तक विचार नहीं किया जाएगा।
ये भी पढ़ें...Raksha Bandhan 2023: आज ही नहीं कल 31 अगस्त 12 बजे तक रोडवेज बसों में मुफ्त सफर कर सकेंगी महिलाएं, आदेश जारी
बागेश्वर में चुनाव आचार संहिता खत्म होने के बाद होंगे पदोन्नति के आदेश
अपर शिक्षा निदेशक के मुताबिक बागेश्वर में विधानसभा उप चुनाव की वजह से चुनाव आचार संहिता लागू है। यही वजह है कि प्रधान सहायक से प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति सूची में बागेश्वर जिले के कार्मिकों का नाम शामिल नहीं है। यहां चुनाव आचार संहिता खत्म होने के बाद पदोन्नति का आदेश जारी किया जाएगा।