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Uttarakhand: शिक्षा विभाग में 142 प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले, 15 दिन के भीतर करना होगा पदभार ग्रहण

Wed, 30 Aug 2023 11:46 AM IST
रेनू सकलानी अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून

सार

प्रदेशभर के कुल 142 प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। आदेश में कहा गया है यह पदोन्नति नितांत अस्थाई है। जो बिना पूर्व सूचना के किसी भी समय रद्द की जा सकती है।
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तबादले - फोटो : फाइल फोटो
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विस्तार
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शिक्षा विभाग में 142 प्रधान सहायकों की प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति के बाद तबादले किए गए हैं। अपर निदेशक प्रारंभिक शिक्षा एसपी खाली की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है कि पदोन्नत कार्मिकों को 15 दिन के भीतर नए पदोन्नत स्थल पर पदभार ग्रहण करना होगा।

अपर निदेशक के आदेश के मुताबिक नारसन हरिद्वार से मनोहर लाल रतूड़ी का माध्यमिक शिक्षा निदेशालय देहरादून, बबीता रानी का जीजीआईसी साहिया से जीआईसी सावड़ा देहरादून, विमला भंडारी का सौड़ा सरोली देहरादून से एससीईआरटी देहरादून, हेम चंद्र नैलवाल का जीआईसी जस्सागांजा नैनीताल से सेमलखलिया रामनगर नैनीताल, जीवन सिंह नेगी का सूखीढांग चंपावत से तामली चंपावत, दिलावर सिंह चौहान का जाखणीधार टिहरी से मोरी उत्तरकाशी तबादला किया गया है।

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अपर शिक्षा निदेशक के मुताबिक प्रदेशभर के कुल 142 प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। आदेश में कहा गया है यह पदोन्नति नितांत अस्थाई है। जो बिना पूर्व सूचना के किसी भी समय रद्द की जा सकती है। इस संबंध में यदि कोई न्यायालयी वाद विचाराधीन हो तो यह पदोन्नतियां न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन रहेंगी।

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पदोन्नति छोड़ी तो होगी कार्रवाई

अपर शिक्षा निदेशक एसपी खाली की ओर से जारी आदेश के मुताबिक पदोन्नति छोड़ने वाले कार्मिकों पर उत्तराखंड राज्याधीन सेवाओं में पदोन्नति का परित्याग नियमावली 2020 के अनुसार कार्रवाई होगी। जबकि तय तिथि के अनुसार पदोन्नत स्थल पर पदभार ग्रहण न करने वाले प्रशासनिक अधिकारी की पदोन्नति खुद ही रद्द मानी जाएगी। जिनकी पदोन्नति पर अगले एक साल तक विचार नहीं किया जाएगा।

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बागेश्वर में चुनाव आचार संहिता खत्म होने के बाद होंगे पदोन्नति के आदेश

अपर शिक्षा निदेशक के मुताबिक बागेश्वर में विधानसभा उप चुनाव की वजह से चुनाव आचार संहिता लागू है। यही वजह है कि प्रधान सहायक से प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति सूची में बागेश्वर जिले के कार्मिकों का नाम शामिल नहीं है। यहां चुनाव आचार संहिता खत्म होने के बाद पदोन्नति का आदेश जारी किया जाएगा।
 

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