अब इसमें जुर्माना राशि को बढ़ाकर एक हजार रुपये कर दिया गया है। इसी तरह खतरनाक ढंग से वाहन चलाते पकड़े जाने पर एक हजार रुपये का चालान भुगतना पड़ेगा।
नियमों के उल्लंघन में पकड़े जाने के दौरान गलत सूचना देने और जानकारी छिपाने पर भी 500 रुपये जुर्माना देना होगा। शारीरिक तौर से अक्षम होने की स्थिति में वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर 200 रुपये का चालान कटेगा।
हैरत की बात यह है कि बिना नंबर की गाड़ी और बिना हेलमेट के वाहन चलाने पर अभी भी जुर्माना 100 रुपये ही रखा गया है। यह स्थिति तब है जबकि दोपहिया से संबंधित सड़क दुर्घटनाओं में सबसे ज्यादा मौतें हेलमेट न पहने के कारण ही होती हैं।
निदेशक यातायात केवल खुराना ने बताया कि मोटरयान अधिनियम में दिए गए निर्देशों का अनुपालन न करने पर उप निरीक्षक को पांच सौ रुपये तक के चालान का अधिकार दिया गया है।
बिना हेलमेट के वाहन चलाने पर जुर्माना राशि बढ़ाने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है। फिलहाल 100 रुपये का ही चालान किया जा रहा है। उन्हाेंने बताया कि प्रदेशभर में इन्हीं प्रावधानों के तहत चालान करने के निर्देश दिए गए हैं।