देहरादून जिले के विकासनगर में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विकासनगर मोहम्मद सुल्तान की अदालत ने नकली नोट के मामले में आरोपी महिला को दोषी करार देते हुए कठोर सजा सुनाई है।
अदालत ने दोषी महिला को चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। महिला पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
23 नवंबर 2013 को तत्कालीन थानाध्यक्ष सहसपुर सूर्यभूषण नेगी ने चेकिंग के दौरान चानचक-लक्ष्मीपुर के पास से एक महिला को नकली नोट के साथ पकड़ा किया था। महिला की पहचान शीला पत्नी सुरेश कुमार उर्फ हुकम चंद निवासी हनुमान नगर, जगजीतपुर थाना कनखल हरिद्वार के रूप में हुई।