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पुराने टैक्स विवाद खत्म करने के आवेदन की आज अंतिम तारीख, निपटा लें वरना होंगे परेशान

Tue, 31 Dec 2019 10:57 AM IST
Nirmala Suyal Nirmala Suyal न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून

सार

  • 70 प्रतिशत विवादित मामलों के निस्तारण को व्यापारियों ने किया आवेदन
  • उत्तराखंड में केंद्रीय उत्पाद और सेवा कर के 942 विवाद लंबित
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विस्तार
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व्यापारियों को भारी भरकम ब्याज और पेनल्टी से बचना है तो केंद्रीय उत्पाद और सेवा कर के विवादित मामलों का निपटारा कर लें। जीएसटी से पहले के पुराने टैक्स विवादों को खत्म कराने के लिए आज आवेदन करने की अंतिम तिथि है।

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सबका विश्वास योजना में विवादों का निस्तारण करने पर केंद्र सरकार ब्याज और पेनल्टी में 70 प्रतिशत तक छूट दे रही है। मंगलवार 31 दिसंबर को ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया बंद हो जाएगी। जीएसटी लागू होने से पहले के टैक्स विवादों का निस्तारण करने के लिए केंद्र सरकार ने सबका विश्वास योजना शुरू की थी।

इसके तहत 31 दिसंबर तक ही योजना का लाभ लेने के लिए व्यापारी आवेदन कर सकेंगे। उत्तराखंड में केंद्रीय उत्पाद कर और सेवा कर से संबंधित 942 विवादित लंबित हैं। जिनमें 2462 करोड़ का टैक्स बकाया है।

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इस योजना में न्यायालय में विचाराधीन विवादों, जांच में लंबित मामलों और न्यायालय से टैक्स विवाद का केस हार चुके व्यापारी भी आवेदन कर सकते हैं। विवादित मामले में 50 लाख तक टैक्स पर 70 प्रतिशत और 50 लाख से अधिक के मामले में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

बकाया राशि के मामले में 50 लाख तक 60 प्रतिशत और अन्य मामलों में 40 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। पुराने लंबित मामलों को निपटाने के लिए पहली बार व्यापारियों को बड़ी छूट दी गई है। अब तक 652 मामलों का निपटाने के लिए व्यापारियों ने ऑनलाइन आवेदन किया है। केंद्रीय जीएसटी कार्यालय के  संयुक्त आयुक्त अमित गुप्ता ने बताया कि 30 दिसंबर तक 652 मामलों के आवेदन प्राप्त हुए हैं। अंतिम तारीख तक आवेदनों की संख्या बढ़ सकती है।
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