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अगर आप रखते हैं ये शौक तो हेमकुंड साहिब में नहीं मिलेगी एंट्री

Sat, 11 Mar 2017 12:51 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, देहरादून
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- फोटो : file photo
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अगर आपको हेमकुंड साह‌िब की यात्रा पर जाना है तो आप कुछ द‌िन अपने ये शौक भूल ही जाएं। अगर आपने ऐसा क‌िया तो आपको वहां एंट्री नहीं म‌िलेगी।
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चमोली जिले के हेमकुंड साहिब, ऊधमसिंह नगर के रीठा साहिब और नानकमत्ता धर्मस्थल के पांच किमी के दायरे में  बीड़ी सिगरेट, तंबाकू आदि उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाए जाने के संबंध में शासन ने तैयारी शुरू कर दी है। 

अभी तक यह तय नहीं हो पाया है कि किस एक्ट के तहत प्रतिबंध लगाया जाए। बीड़ी, सिगरेट गुट फूड और ड्रग एक्ट में नहीं आते हैं। शासन इस पर विधि विभाग से राय ले रहा है।
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हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी कि चमोली और ऊधमसिंह नगर के इन धर्मस्थलों के आसपास बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा आदि की बिक्री पर रोक लगाई जाए। 

रोक लगाने के संबंध में हाईकोर्ट ने 8 नवंबर, 2016 को आदेश जारी कर दिया था। शासन में इस आदेश को लागू करने के संबंध प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई थी। जिलों और विभागों को भी दिशा-निर्देश नहीं मिला था। फूड सिक्योरिटी और ड्रग विभाग से भी पूछा गया।
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फूड सिक्योरिटी विभाग के दायरे में खाद्य उत्पाद आते हैं, लेकिन बीड़ी सिगरेट नहीं। बहरहाल हाईकोर्ट के आदेश को लागू करने के लिए अब स्वास्थ्य विभाग ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रतिबंध लागू किए जाने के संबंध में अपर मुख्य सचिव को फाइल भेज दी गई है।
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