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Iदोषी पर 10 हजार का अर्थदंड भी लगायाI
Iअपर जिला एवं सत्र न्यायालय की पीठ ने नाबालिग के अपहरण के मामले में बुधवार को दोषी को तीन वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड की धनराशि न देने पर दोषी को एक माह अतिरिक्त कारावास काटना होगा।I
Iनाबालिग के पिता की ओर से दो दिसंबर 2020 को ऋषिकेश थाने में बेटी के संदिग्ध परिस्थितियों में लापता होने का मामला दर्ज कराया गया था। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 12 दिसंबर को इंद्रजीत निवासी भट्टोवाला मानसरोवर कॉलोनी श्यामपुर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 28 जनवरी 2021 को इस मामले में कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किया। मामले में चार वर्ष से अधिक सुनवाई के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायालय देहरादून की विशेष न्यायाधीश अर्चना सागर की पीठ ने अपना फैसला सुनाया है। इसमें बीएनएस की धारा 363 में आरोपी को दोषी करार दिया गया। कोर्ट ने दोषी को दस हजार रुपये के अर्थदंड के साथ तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।I