चेक बाउंस के मामले में न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट ईशांक की पीठ ने दोषी बख्तावर राम निवासी ऑफिसर्स कॉलोनी रेसकोर्स को तीन माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 1.25 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि न देने पर दोषी को 10 माह का अतिरिक्त कारावास काटना होगा। जानकारी के अनुसार 11 सितंबर 2017 को बख्तावर राम पीड़ित मनजीत सिंह की प्रेमनगर स्थित दुकान से मकान बनाने का सामान लेने आया था। इस दौरान अभियुक्त की ओर से कुल 58 हजार रुपये की खरीदारी की गई। जिसका उसने चेक से भुगतान किया था। पीड़ित ने उसी दिन बैंक में चेक लगाया तो धनराशि नहीं निकल पाई। बैंक की ओर से इसकी सूचना 10 नंवबर 2017 को दी गई थी। 15 दिसंबर 2017 को अभियुक्त के खिलाफ बीएनएस की धारा 138 के तहत वाद दायर किया गया था।
न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट ईशांक की पीठ मामले की सुनवाई कर रही थी। पीठ ने आठ मई 2025 को फैसला सुरक्षित कर लिया था। 22 मई को पीठ की ओर से फैसला सुनाया गया।