ईपीएफ योजना के दायरे में आने वाले देशभर में कारखानों और विभिन्न प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारी इस राशि को निकालने के लिए पात्र हैं। इसके लिए ईपीएफ योजना, 1952 के पैरा 68 एल के उप-पैरा (3) को जोड़ा गया है। संशोधित कर्मचारी भविष्य निधि कोष (संशोधन) योजना, 2020, 28 मार्च से अमल में आया है।
सबसे पहले
https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ के जरिए अपने यूएएन (UAN) खाते में जाएं और वहां ऑनलाइन सेवाओं पर जाकर क्लेम फॉर्म पर क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने एक पेज खुलेगा, जिसमें आपके खाते के आखिरी चार अंक मांगे जाएंगे।
सारी जानकारी भरकर आगे बढ़ें और पीएफ एडवांस फार्म 31 पर क्लिक करें। उसके बाद आपको चेक या पासबुक की स्कैनकॉपी अपलोड करनी होगी। अगले स्टेप में आपको आधार नंबर के जरिए एक ओटीपी मिलेगा, जिसे डालने के बाद आपको कुछ दिनों में पैसे मिल जाएंगे।