विकासनगर। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रविशंकर मिश्रा की अदालत ने चोरी के मामले ढकरानी निवासी जुबैर को 30 हजार के निजी मुचलके और इतनी ही धनराशि के दो जमानती प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए। 24 अक्तूबर को ढकरानी निवासी नईम अहमद और जुबैर ने मिलकर माहेश्वरी कंगन स्टोर से 100-200 रुपये की माला चोरी की थी। व्यापारी ने अपने भतीजे और अन्य व्यापारियों की मदद से आरोपियों को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश किया था, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया था। जुबैर ने न्यायालय में जमानत के लिए प्रार्थनापत्र दिया था। न्यायालय ने जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए। संवाद