जुर्माना नहीं देने पर तीन महीने के अतिरिक्त कारावास का आदेश
एनडीपीएस अदालत ने अपने एक फैसले में चरस तस्करी के आरोपी को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
घटनाक्रम के मुताबिक दिसंबर 2019 में सब इंस्पेक्टर दीपक मैठाणी ने अपने सहयोगी पुलिस कर्मियों के साथ विकासनगर के एनफील्ड स्कूल के पीछे से एक व्यक्ति को पकड़कर उसके पास से एक किलो नौ सौ ग्राम चरस बरामद की थी। पूछताछ में पकड़े गए व्यक्ति ने अपना नाम मनबहादुर निवासी ग्राम नियाली त्यूणी व हाल निवासी अस्पताल रोड विकासनगर बताया था। पुलिस ने आरोपी के पास से चरस बरामद करते हुए उसे कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत कर दिया था जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था।
मुकदमे की सुनवाई के दौरान शासकीय अधिवक्ता नरेश चंद्र बहुगुणा ने कुल 11 में से आठ गवाहों की गवाही कराई थी। न्यायालय स्पेशल जज एनडीपीएस राहुल गर्ग ने मुकदमे की सुनवाई करते हुए आरोपी को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। उन्होंने आरोपी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर तीन महीने के अतिरिक्त कारावास का भी आदेश दिया है।