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Dehradun News: 25 लाख के चेक बाउंस में बिल्डर दोषी करार

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न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय की अदालत ने चेक बाउंस के मामले में बिल्डर अमित शर्मा को दोषी करार देते हुए तीन माह के कारावास और 45.10 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने जुर्माने में से 45 लाख रुपये शिकायतकर्ता बंशीधर ग्रोवर को प्रतिकर के रूप में देने का आदेश दिया है। हर्षिता शर्मा की अदालत ने यह फैसला सुनाया है।शिकायतकर्ता बंशीधर ग्रोवर ने अपने पुत्र के लिए फ्लैट खरीदने के उद्देश्य से बिल्डर अमित शर्मा को वर्ष 2014 से 2017 के बीच कुल 25.30 लाख रुपये का भुगतान किया था। आरोप था कि पहले एक फ्लैट का सौदा किया गया, लेकिन बाद में बताया गया कि वह फ्लैट पहले ही बिक चुका है। शिकायतकर्ता के बार-बार पैसा मांगने पर आरोपी ने 31 दिसंबर 2018 को 25.30 लाख रुपये का चेक दिया, लेकिन जब इसे बैंक में प्रस्तुत किया गया तो 28 मार्च 2019 को चेक बाउंस हो गया। इसके बाद कानूनी नोटिस भेजा गया, लेकिन निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं किया गया, जिस पर अदालत में परिवाद दायर किया गया। अदालत ने अमित शर्मा को तीन माह के साधारण कारावास की सजा सुनाने के साथ 45.10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। आदेश के अनुसार 45 लाख रुपये शिकायतकर्ता को प्रतिकर के रूप में दिए जाएंगे, जबकि 10 हजार रुपये राजकोष में जमा होंगे। मा.सि.रि.
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