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Dehradun News: प्रतिबंधित कैप्सूल के साथ पकड़े गए तस्कर को 10 साल की कैद

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Iस्पेशल जज एनडीपीएस चंद्रमणि राय ने एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगायाI
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प्रतिबंधित कैप्सूल के साथ पकड़े गए नशा तस्कर को कोर्ट ने 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। स्पेशल जज एनडीपीएस एक्ट चंद्रमणि राय की अदालत ने दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को छह माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।



शासकीय अधिवक्ता मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि रायपुर पुलिस ने 28 जून 2013 को चेकिंग के दौरान भगत सिंह कॉलोनी के पास से आरोपी को पकड़ा था, जिसने पूछताछ में अपना नाम मुकर्रम निवासी साहनपुर, नजीबाबाद, जिला बिजनौर बताया। उसके पास से 700 प्रतिबंधित कैप्सूल बरामद हुए। पुलिस ने उसके खिलाफ 13 अक्तूबर 2013 को आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। ट्रायल के दौरान अभियोजन के कुल सात गवाहों को सुना। इसके बाद ठीक दस साल बाद शुक्रवार को मुकर्रम को दोषी करार दे दिया गया।
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सजा के प्रश्न पर मुकर्रम ने अपील की कि उसके छोटे-छोटे दो बच्चे हैं, लिहाजा उसे माफ कर दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने इस पर तल्ख टिप्पणी की। न्यायालय ने कहा कि प्रतिबंधित पदार्थों के सेवन से वर्तमान युवा पीढ़ी का भविष्य खतरे में है। दोषी के इस कृत्य से युवा वर्ग नशे की गिरफ्त में आ रहा है। इससे राष्ट्र को हानि पहुंच रही है। ऐसे में यह दोषी माफी का हकदार नहीं है। इसके बाद न्यायालय ने सजा का ऐलान कर दिया। दोषी को न्यायालय परिसर से हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है।
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