फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

कंपनी ने ग्राहक को नहीं दी सेवा, अब देने होगी क्षतिपूर्ति

विज्ञापन
विज्ञापन
जिला उपभोक्ता फोरम ने एक्वागार्ड कंपनी को सेवा में कमी के कारण ग्राहक को क्षतिपूर्ति देने के आदेश दिए हैैं। फोरम ने कंपनी को 4040 रुपये वापस करने के साथ 20 हजार रुपये मानसिक क्षतिपूर्ति के आदेश दिए हैं। साथ ही कोर्ट खर्च के रूप में पांच हजार रुपये भी देने का आदेश दिया है।
विज्ञापन

फोरम अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह दुग्ताल, सदस्य विमल प्रकाश नैथानी और सदस्य अल्का नेगी की पीठ ने उक्त फैसला दिया। गुुरु विहार निवासी अजय बिष्ट ने बताया कि उन्होंने 2008 में एक्वागार्ड एजी लिया था, जिसके लिए तीन साल के लिए सर्विस फीस चेक के जरिए जमा किया था, लेकिन हस्ताक्षर मिलान न होने से कंपनी के एजेंट ने 4040 रुपये नकद लिए। इस समझौते के अनुसार, विपक्षी को हर छह महीने में सर्विस के लिए आना होता है, लेकिन कंपनी के किसी कर्मचारी ने समझौते का पालन नहीं किया। डेढ़ वर्ष से कंपनी ने एक्वागार्ड की सर्विस नहीं की।
इसके लिए कई ईमेल भेजे गए, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। बताया कि कंपनी की ओर से सेवा में कमी की गई है। इसके बाद बिष्ट ने मामला फोरम में दायर किया। फोरम की ओर से नोटिस भेजने के बाद भी कंपनी की ओर से कोई मौजूद नहीं हुआ। इसके बाद फोरम ने फैसला सुनाते हुए कहा कि कंपनी की ओर से उपभोक्ता को दी जाने वाली सेेवा में कमी के चलते ग्राहक को शुद्ध पेयजल से वंचित होना पड़ा। इसके लिए कंपनी को परिवादी अजय को क्षतिपूर्ति दिया जाना जरूरी समझा गया है। फोरम ने कंपनी को 30 दिनों के भीतर भुगतान के लिए आदेशित किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें