न्यायालय विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस नंदन सिंह की अदालत ने बृहस्पतिवार को स्मैक के साथ पकड़े गए सहसपुर के शंकरपुर महमूनगर निवासी आशिक को 20 हजार के मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया है।
14 जुलाई को सहसपुर कोतवाली पुलिस ने आशिक को चांचक में खाली प्लॉट से 7.52 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। आरोपी ने न्यायालय में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने न्यायालय ने समक्ष दलीलें पेश की। उन्होंने कहा कि बरामदगी फर्जी व झूठी है और उसका कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है।
घटना के समय एनडीपीएस अधिनियम धारा 50 और 51 के प्रावधानों का उचित रूप से पालन नहीं किया गया है। न्यायालय ने कहा कि स्मैक की जो बरामदगी दिखाई गई है, वह अल्प मात्रा से अधिक और वाणिज्यिक मात्रा से कम है। न्यायालय विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस नंदन सिंह ने 20 हजार के मुचलके पर आरोपी को रिहा करने का आदेश दिया।