सुप्रीम कोर्ट में फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल
हाईकोर्ट ने शासन के 10 फरवरी 2022 के आदेश को रद्द कर इन्हें शिक्षक भर्ती में शामिल करने का आदेश दिया था, लेकिन सरकार हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई। सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल कर दी गई।
शिक्षा सचिव के मुताबिक न्याय विभाग से लिए गए सुझाव के बाद याचिका दाखिल की गई है। मुख्यमंत्री के इस प्रकरण में तथ्यों के साथ रिपोर्ट मांगी है। जिससे प्रकरण में अभी कार्यवाही को आगे नहीं बढ़ाया गया है। प्रकरण 35 एनआईओएस से डीएलएड कर चुके अभ्यर्थियों से जुड़ा है।
60 से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति होगी रद्द
शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक एनआईओएस से डीएलएड को यदि शिक्षक भर्ती में शामिल किया गया तो 60 से ज्यादा बीएड के आधार पर नियुक्ति पाए शिक्षकों की नियुक्ति रद्द होगी।
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प्रकरण की रिपोर्ट तैयार की जा रही है। यदि मुख्यमंत्री के स्तर पर कोई निर्णय होता है तो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका को वापस लिया जाएगा और जारी रखने को कहा गया तो इसे जारी रखा जाएगा।
- रविनाथ रमन, शिक्षा सचिव