उत्तराखंड के 3652 समायोजित टीचरों को सातवें वेतनमान का लाभ मिलेगा। हाईकोर्ट के आदेश के बाद बुधवार को शासन ने इसका शासनादेश जारी कर दिया है। हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग को टीचरों को सातवें वेतनमान और वेतन वृद्धि का लाभ देने के आदेश दिए थे।
3652 शिक्षा मित्रों को वर्ष 2015 में शिक्षामित्र से सहायक अध्यापक के रूप में समायोजित किया गया था। लेकिन समायोजन के बाद इन टीचरों को विभाग की ओर से न तो वेतन वृद्धि और न ही सातवें वेतनमान का लाभ दिया जा रहा था।
उत्तराखंड समायोजित प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष ललित प्रसाद द्विवेदी ने मामले में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।