शिक्षकों की नए सिरे से वरिष्ठता की जाए तय
प्रकरण ट्रिब्यूनल में पहुंचने पर ट्रिब्यूनल ने 21 अप्रैल 2022 को विभाग को आदेश जारी किया कि तीन महीने के भीतर शिक्षकों की नए सिरे से वरिष्ठता तय की जाए। जब तक वरिष्ठता तय नहीं होती शिक्षकों की पदोन्नति न की जाए, जबकि शिक्षा विभाग का कहना है कि विभाग पूर्व में शिक्षकों की वरिष्ठता तय कर चुका है। ट्रिब्यूनल के इस आदेश से शिक्षकों की पदोन्नति रुकी हैं। जिसके खिलाफ विभाग हाईकोर्ट जाएगा।
ट्रिब्यूनल ने सरकार को आदेश किया है कि तीन माह में वरिष्ठता तय करें चाहें तो कार्मिक व न्याय विभाग से इस संबंध में परामर्श लें, फिर भी विभाग ने वरिष्ठता तय नहीं की। विभाग अब ट्रिब्यूनल के आदेश को चुनौती देने के लिए हाईकोर्ट जाने की तैयारी में है। विभाग को ट्रिब्यूनल के आदेश का पालन करते हुए वरिष्ठता तय कर शिक्षकों की पदोन्नति करनी चाहिए।
- अंकित जोशी, शाखा अध्यक्ष एससीईआरटी
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ट्रिब्यूनल के आदेश के बाद शिक्षकों की पदोन्नतियां रुकी है। विभाग इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट जाएगा, ताकि विभाग में रुकी पदोन्नतियों का रास्ता साफ हो सके।
- राकेश कुंवर, शिक्षा निदेशक