सेवा की अवधि दोगुनी जोड़ी जाएगी
हजारों शिक्षकों और कर्मचारियों से जुड़े इस मामले के अमर उजाला में प्रकाशित होने के बाद अब शासन ने नया आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि यदि कार्मिक सात हजार फीट से अधिक ऊंचाई के दुर्गम स्थान पर तैनात है तो उनकी दुर्गम में की गई सेवा की अवधि दोगुनी जोड़ी जाएगी। उनकी पांच साल दुर्गम क्षेत्र में की गई सेवा को 10 साल दुर्गम क्षेत्र में की गई सेवा माना जाएगा। जो कर्मचारी सात हजार फीट से कम की ऊंचाई के दुर्गम स्थान में तैनात है, तो उनकी दुर्गम में की गई एक साल की सेवा को एक साल तीन महीने दुर्गम में की गई सेवा माना जाएगा। अपर सचिव कार्मिक ललित मोहन रयाल ने जारी आदेश में कहा है कि इन कर्मचारियों की आठ साल की दुर्गम की सेवा 10 साल की दुर्गम सेवा के समान माना जाएगा।