सचिव का कहना है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि स्कूलों में सीबीएसई द्वारा लागू एनसीईआरटी की पुस्तकें उपयोग में लाई जा रही हैं। बच्चों के स्कूूली बैग वजन को लेकर भी आदेश जारी किए गए हैं।
कक्षा एक से दो तक के बच्चों के बैग का वजन डेढ़ किलोग्राम से अधिक न हो। तीसरी से पांचवीं तक के बच्चों के बैग का वजन दो से तीन किलोग्राम। छठी से आठवीं तक के बच्चों के बैग का वजन चार किलोग्राम तक होना चाहिए।
आठवीं और नौंवी कक्षा के बच्चों के बैग का वजन साढ़े चार किलोग्राम तक हो और दसवीं के बच्चों के बैग का वजन पांच किलोग्राम तक हो सकता है। सचिव शिक्षा ने निदेशक प्रारंभिक शिक्षा को निर्देशित किया है कि विद्यालयों की औचक जांच के लिए सचल दल का गठन किया जाए।
यह स्कूलों में इस बात की जांच करें कि आदेशों का पालन किया जा रहा है या नहीं? यदि किसी स्कूल में आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है तो ऐसे स्कूलों का पंजीकरण निरस्त किया जाए।