सेवा नियमावली के अनुसार, नर्सों की सीधी भर्ती में 80 प्रतिशत पदों पर महिलाओं और 20 प्रतिशत पद पर पुुरुषों का चयन किया जाएगा। महिलाओं में भी 70 प्रतिशत नियुक्ति जनरल और मिडवाइफरी और 30 प्रतिशत नर्सिंग डिग्री धारकों से की जाएगी।
प्रदेश में स्टाफ नर्सों की नियुक्ति की नियमावली न होने से मेडिकल कॉलेजों में सीधी भर्ती नहीं हो रही थी। इससे मेडिकल कॉलेजों में आउटसोर्स और स्वास्थ्य विभाग की नर्सों की सेवाएं ली जा रही थी।