फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

देहरादून: यात्री से ज्यादा किराया वसूली पर एसटीए ने की सख्त कार्रवाई, टैक्सी का परमिट निलंबित

Sat, 26 Nov 2022 12:46 PM IST
रेनू सकलानी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून

सार

 मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा-86 में परमिटों के खिलाफ कार्रवाई के तहत एसटीए ने टैक्सी का परमिट तीन माह के लिए निलंबित कर दिया। एसटीए अध्यक्ष अरविंद सिंह ह्यांकी का कहना है कि प्रदेश में लाखों पर्यटक हर साल आते हैं। ऐसे में गलत वसूली करने वालों के लिए यह कार्रवाई सबक होगी।
विज्ञापन
सस्पेंड
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

यात्री से तय से अधिक किराया वसूली के मामले पर एसटीए ने सख्त कार्रवाई करते हुए परमिट तीन माह के लिए निलंबित कर दिया है। शुक्रवार को हुई एसटीए की बैठक में किराए का प्रकरण रखा गया। देहरादून के कांवली रोड निवासी केए पाल ने 30 सितंबर को बागेश्वर के लिए 7500 रुपये में टैक्सी बुक की थी। चालक ने तेल भरवाने के लिए तीन हजार रुपये लिए।

विज्ञापन


बागेश्वर पहुंचने के बाद 7500 रुपये और मांगे। इस पर पाल ने आपत्ति जताई तो चालक ने अभद्र व्यवहार किया। मजबूरी में पाल ने पैसा दे दिया। बाद में उन्होंने टैक्सी मालिक से फोन पर बात की लेकिन मालिक ने पैसा नहीं लौटाया। शिकायत पर एआरटीओ प्रवर्तन देहरादून ने वाहन स्वामी का नोटिस भेजा लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। 

प्राधिकरण की बैठक में मामला रखा गया। एसटीए ने इसे गंभीरता से लिया। मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा-86 में परमिटों के खिलाफ कार्रवाई के तहत एसटीए ने टैक्सी का परमिट तीन माह के लिए निलंबित कर दिया।

विज्ञापन
विज्ञापन

गलत वसूली करने वालों के लिए यह कार्रवाई सबक
एसटीए अध्यक्ष अरविंद सिंह ह्यांकी का कहना है कि प्रदेश में लाखों पर्यटक हर साल आते हैं। ऐसे में गलत वसूली करने वालों के लिए यह कार्रवाई सबक होगी। बैठक में संयुक्त परिवहन आयुक्त एसके सिंह, उप परिवहन आयुक्त राजीव मेहरा, आरटीओ देहरादून प्रशासन सुनील शर्मा, आरटीओ प्रवर्तन शैलेश तिवारी सहित एसटीए सदस्य मौजूद रहे।

ये भी पढ़ें...Exclusive: उत्तराखंड में ड्रोन ट्रैफिक संभालने के लिए बनेंगे कॉरिडोर, सरकार जल्द लाने जा रही है ये नीति

सभी आरटीए से परमिट संबंधी नियम होंगे समान
एसटीए बैठक में तय किया गया है कि सभी संभागीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) के परमिट संबंधी नियम समान होंगे। इसके तहत ठेका गाड़ी से लेकर माल वाहन और सार्वजनिक यातायात वाहनों के नियम शामिल हैं। एसटीए का कहना है कि नियमों में सरलता लाने के लिए तमाम मामलों में फैैसला लेने का अधिकार आरटीए बैठक के बजाय सीधे आरटीओ को दिया गया है। इस संबंध में आरटीए को पत्र भेजा जाएगा।
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें