प्रतिबंधित गोलियों के साथ पकड़े गए नशा तस्कर को कोर्ट ने 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। तस्कर के पास से 2079 गोलियां बरामद हुई थीं। स्पेशल जज एनडीपीएस एक्ट चंद्रमणि राय की अदालत ने दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी गाया है। तस्कर को न्यायालय परिसर से हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है।
शासकीय अधिवक्ता मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि तस्कर को सितंबर 2014 में गिरफ्तार किया गया था। तत्कालीन चौकी प्रभारी आराघर विकास रावत समर वैली स्कूल के पास चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने एक बाइक सवार को रोका तो वह भागने की कोशिश करने लगा। उसे पकड़कर पुलिस ने तलाशी ली तो उसकी जेब से प्रतिबंधित गोलियां बरामद हुईं। इसके बाद उसकी बाइक पर लगे बैग की तलाशी ली गई। इसमें भी गोलियां मिलीं। उसके पास से कुल 2079 गोलियां पुलिस ने बरामद की थीं।
पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम कन्हाई उर्फ कन्हैया उर्फ कान्ही विश्वास निवासी दूधली बताया। पुलिस ने नियत समय पर उसके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। अभियोजन की ओर से मुकदमे में कुल छह गवाह पेश किए गए। इन गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने सोमवार को अपना फैसला सुना दिया। एक लाख रुपये जुर्माना अदा न करने पर उसे दो वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।