चेक बाउंस के मामले में न्यायालय एसीजेएम अनामिका सिंह की पीठ ने सोमवार को दोषी रविंद्र चौधरी को छह माह के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 3.5 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
घटना मई 2015 की है। पीड़ित प्रदीप थपलियाल ने नेहरू कॉलोनी थाने में तहरीर देकर बताया था कि उसने परिचित रविंद्र चौधरी को तीन लाख रुपये उधार दिए थे। रविंद्र चौधरी ने उन्हें चेक दिया। उन्होंने पैसे निकासी के लिए जब बैंक में चेक लगाया तो खाते में पर्याप्त धनराशि न होने की वजह से वह बाउंस हो गया। इसकी सूचना रविंद्र को दी गई लेकिन उसने रकम नहीं लौटाई। इस मामले में पुलिस ने सितंबर 2015 में प्राथमिकी दर्ज की थी। सोमवार को कोर्ट ने दोषी रविंद्र चौधरी को छह माह के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 3.5 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया।
यह राशि पीड़ित प्रदीप थपलियाल को देने का आदेश दिया गया है। इसमें से पांच हजार रुपये राज्य कोषागार में जमा किए जाएंगे। जुर्माने की राशि अदा न करने की स्थिति में आरोपी को दो माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है।