एक दुकानदार ने करीब 14 साल पहले नमक में ऐसा झोल किया कि सब हैरत में पड़ गए थे। अब जाकर इसे सजा मिली है। जानिए, पूरा मामला...
जानकारी के मुताबिक, हरिद्वार जनपद के रुड़की स्थित ढंडेरा में एक परचून की दुकान से वर्ष-2003 में तत्कालीन खाद्य निरीक्षक चितरंजन कुमार ने उत्सव नमक का सैंपल लिया था। उसके बाद इसे जांच पड़ताल के लिए रुद्रपुर स्थित लैब भेजा गया था, लेकिन जांच में सैंपल मानकों और दावों के विपरीत पाया गया था।
इस पर खाद्य निरीक्षक ने दुकानदार अशोक कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। लंबी कार्रवाई और सुनवाई के बाद शुक्रवार को मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट मनोज द्विवेदी ने फैसला सुनाते हुए दुकानदार को दोषी करार दिया।
साथ ही उसे छह माह के कारावास और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। 14 साल बाद आए निर्णय पर खाद्य निरीक्षक संतोष कुमार का कहना है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दस पन्ने का निर्णय दिया है।