-पदोन्नति में शिथिलीकरण में जोड़ा गया नया प्रावधान
अमर उजाला ब्यूरो
देहरादून। पदोन्नति में शिथिलीकरण नियमावली के तहत अब नीचे के पद से ऊपर जाने के लिए सेवा अवधि भी जरूरी होगी। इसके लिए शासन ने संशोधित नियमावली जारी कर दी है।
नए बदलाव के तहत यदि किसी संवर्ग में पद क से ख में पदोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हकारी सेवा अवधि छह वर्ष है, जिसमें दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि भी शामिल है। इस प्रकार की पदोन्नति के लिए अधीनस्थ पदों पर कुल 18 वर्ष की सेवा होनी भी आवश्यक है। इस स्थिति में 50 प्रतिशत की शिथिलता का लाभ मिलेगा। पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में दो वर्ष का शिथिलीकरण अनुमन्य होगा। इस शिथिल सेवा अवधि को पदोन्नति के लिए अधीनस्थ पदों पर कुल सेवा अवधि में भी शिथिल कर दिया जाएगा। यानी पदोन्नति के लिए अधीनस्थ पदों पर 16 वर्ष की सेवा अवधि व ठीक नीचे के पद पर चार वर्ष की अवधि होनी चाहिए।