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शीशमबाड़ा प्लांट के पास धारा 144 लागू, सिर्फ दो लोगों को प्लांट के भीतर जाने की होगी अनुमति

Fri, 24 Jan 2020 09:55 PM IST
अलका त्यागी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून

सार

  • लोगों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए डीएम ने जारी किए आदेश 
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- फोटो : प्रतीकात्मक तस्वीर
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विस्तार
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देहरादून के शीशमबाड़ा प्लांट की 200 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू कर दी गई है। इस संबंध में शुक्रवार शाम को जिलाधिकारी ने नगर निगम अधिकारियों के बैठक में निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन करने वालों में से सिर्फ दो लोगों को ही प्लांट के अंदर जाने की अनुमति दी जाएगी। ताकि, वे वहां हो रहे काम को देखकर लोगों को बता सकें। 

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शीशमबाड़ा वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट की दुर्गंध से लोगों में खासा रोष है। बृहस्पतिवार को भी सहसपुर विधायक सहदेव पुंडीर के साथ लोगों ने मेयर सुनील उनियाला गामा और नगर आयुक्त विनय शंकर पांडेय से मुलाकात की थी। इस पर उन्हें आश्वासन दिया गया था कि 31 जनवरी तक इस समस्या को हल करने का प्रयास किया जाएगा। इस संबंध में उन्होंने बताया था कि 31 जनवरी तक ट्रीटमेंट प्लांट भी चालू हो जाएगा, जिससे काफी हद तक दुर्गंध दूर हो जाएगी। 

इसी बीच सैकड़ों लोगों ने शुक्रवार को भी वहां प्रदर्शन किया। इस बीच जिलाधिकारी सी रविशंकर ने नगर निगम अधिकारियों, विधायक सहदेव पुंडीर व स्थानीय लोगों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने प्लांट के 200 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू करने का आदेश जारी किया है। इसका उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी जिलाधिकारी ने अधीनस्थों और पुलिस अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने बताया कि प्लांट के अंदर सिर्फ दो लोगों को जाने दिया जाए, जो यह देख सकें कि वहां पर दुर्गंध दूर करने के लिए एंजाइम का छिड़काव हो रहा है या नहीं। ऐसे में वे बाहर जाकर स्थानीय लोगों को समझा भी सकेंगे।

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