दशमोत्तर छात्रवृत्ति घोटाले में गिरफ्तार चारों आरोपियों की जमानत अर्जी को खारिज करते हुए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हल्द्वानी जेल भेज दिया है। अभियोजन पक्ष की ओर से बहस के दौरान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मुकेश चंद्र आर्या को बताया गया कि पुलिस ने शुक्रवार को दशमोत्तर छात्रवृत्ति घोटाले के मामले में फरार चल रहे शशांक जैन, रमेश अग्रवाल, आनंद प्रकाश गर्ग एवं अनिल कुमार को मुजफ्फरनगर, नई दिल्ली और हापुड़ से गिरफ्तार किया है।
चारों पर समाज कल्याण विभाग की दशमोत्तर छात्रवृत्ति में फर्जीवाड़ा कर लाखों रुपये का घोटाला करने का आरोप है। उक्त आरोपियों के खिलाफ भीमताल थाने में आईपीसी की धारा 420, 466, 467, 468, 471, 468, 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज है। शनिवार को पुलिस ने चारों आरोपियों को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में पेश किया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने चारों को जमानत देने की गुहार लगाई, जबकि अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी तनुजा वर्मा ने आरोपियों को जमानत देने का विरोध किया।