तहरीर के आधार पर आरपीएफ ने यात्री को हिरासत में ले लिया और टीटीई से भी मारपीट के मामले में रुड़की में उतरने के लिए कहा, लेकिन वह नहीं उतरा। इस पूरे विवाद के कारण ट्रेन 46 मिनट तक रुड़की में खड़ी रही। ऐसे में आरपीएफ ने इंस्पेक्टर सोनी शर्मा को घटना की जानकारी दी। सोनी शर्मा ने हिरासत में लिए गए यात्री के खिलाफ रेलवे एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया जबकि यात्री की तहरीर पर टीटीई करण दीप सिंह के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया।
ट्रेन को चेन पुलिंग कर रोकना कानूनी अपराध है। स्टेशन मास्टर के मीमो के आधार पर गाड़ी संख्या 4887 के टीटीई करण दीप के खिलाफ ट्रेन को 46 मिनट तक गैरकानूनी रूप से रोकने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। ट्रेन को 46 मिनट रोकने से रेलवे को नौ लाख से अधिक की क्षति हुई है। टीटीई अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है जबकि यात्री खिलाफ मुकदमा दर्ज कर चालान कर दिया गया है।
- सोनी शर्मा, आरपीएफ थाना प्रभारी
यात्री राजेंद्र प्रसाद की तहरीर पर आरोपी टीटीई करण दीप सिंह के खिलाफ मारपीट, गालीगलौज करने सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
- अमित कुमार, जीआरपी चौकी प्रभारी, रुड़की