मंगलवार सुबह देहरादून से आई चिकित्सकों की रिपोर्ट में प्रभावी तथ्य नहीं पाए गए, लेकिन गंभीर चोटें होने पर धारा-325 बढ़ा दी गई है। इसके कागजात कोर्ट में पेश किए गए। इस पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट द्वितीय अनूप सिंह की अदालत ने मेयर यशपाल राणा की जमानत मंजूर कर ली।
दूसरी और मेयर यशपाल राणा के बेटे लवी राणा की ओर से दी गई तहरीर पर गंगनहर कोतवाली पुलिस ने भाजपा पार्षद चंद्रप्रकाश बाटा, उसके भांजे निखिल वर्मा और दो अन्य के खिलाफ मारपीट, लूट, छेड़खानी आदि धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया।
साथ ही दलित समाज के दो साथियों को जाति सूचक शब्द कहकर अपमानिक करने का भी आरोप लगाया है। मेयर की ओर से हरिद्वार के वरिष्ठ अधिवक्ता उत्तम सिंह चौहान, रुड़की बार संघ के सचिव अनित चौधरी, प्रदीप वर्मा, अनुज कपिल, उत्तम सिंह चौहान ने पैरवी की।