सत्र न्यायाधीश प्रेम सिंह खिमाल की अदालत ने दून अस्पताल के बाहर हुए गोलीकांड से जुड़े मामले में अभियुक्त रोहन आर्य की जमानत याचिका शुक्रवार को स्वीकार कर ली है। हालांकि, अदालत ने फैसले में यह भी स्पष्ट किया कि सह-अभियुक्त नरपेन्द्र धामा, सोहेल और शानू इस फैसले का लाभ पाने के अधिकारी नहीं होंगे। शहर कोतवाली में दर्ज मामले में आरोपी रोहन आर्य को 50 हजार के व्यक्तिगत मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया गया है। यह मामला 19 अक्तूबर को एक कैंटीन में हुए विवाद और उसके बाद दून अस्पताल के बाहर दिशान्त राणा को गोली मारने की घटना से संबंधित है। रोहन के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अभियुक्त घटनास्थल पर मौजूद नहीं था।