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Voter ID Card: मतदाता पहचान पत्र के आवेदन पर देनी होगी रसीद,निर्वाचन कार्यालय ने शिकायत का लिया संज्ञान

Wed, 10 Aug 2022 12:51 PM IST
रेनू सकलानी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून

सार

निर्वाचन कार्यालय को छात्र आशिक ने शिकायत की थी। कहा कि बूथ पर जब वोटर आईडी कार्ड बनवाने जाते हैं तो बीएलओ एक फॉर्म देता है। इसे भरकर जरूरी दस्तावेज के साथ बीएलओ को दिया जाता है। इस फॉर्म को भरने का कोई प्रमाण आवेदकों के पास नहीं होता। कई बार आवेदक अपने वोटर कार्ड के लिए भटकते रह जाते हैं। इसी फॉर्म के नीचे एक रसीद दी जाती है, जो कि आवेदक को लौटनी चाहिए।
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वोटर कार्ड - फोटो : सोशल मीडिया
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अब वोटर कार्ड बनवाने के लिए आप जो फॉर्म भरकर बीएलओ को देंगे, उसके बदले में प्रमाण के तौर पर आपको रसीद मिलेगी। मेहूंवाला निवासी एलएलबी छात्र मोहम्मद आशिक की शिकायत के बाद सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी मस्तू दास ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं।

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छात्र आशिक ने निर्वाचन कार्यालय को शिकायत की थी कि बूथ पर जब वोटर आईडी कार्ड बनवाने जाते हैं तो बीएलओ एक फॉर्म देता है। इसे भरकर जरूरी दस्तावेज के साथ बीएलओ को दिया जाता है। इस फॉर्म को भरने का कोई प्रमाण आवेदकों के पास नहीं होता। कई बार आवेदक अपने वोटर कार्ड के लिए भटकते रह जाते हैं। इसी फॉर्म के नीचे एक रसीद दी जाती है, जो कि आवेदक को लौटनी चाहिए।

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बीएलओ लौटा नहीं रहे हैं। इस शिकायत का निर्वाचन कार्यालय ने संज्ञान लिया। सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी मस्तू दास ने सभी जिलाधिकारियों और जिला निर्वाचन अधिकारियों को एक पत्र जारी किया है। इस पत्र में कहा गया है कि सभी बीएलओ अब मतदाता पहचान पत्र या इसके संशोधन के किसी भी फॉर्म को भरने पर आवश्यक रूप से रसीद देंगे।

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