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पुष्पा सकलानी हत्याकांडः हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत अर्जी

Sat, 19 Mar 2016 04:06 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नैनीताल
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कोर्ट - फोटो : demo photo
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हाईकोर्ट ने देहरादून के वरिष्ठ अधिवक्ता व पूर्व बार अध्यक्ष ओपी सकलानी की पत्नी पुष्पा सकलानी की हत्या करने के आरोपी की तीसरी बार दाखिल जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
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न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ के समक्ष शुक्रवार को मामले की सुनवाई हुई। मामले में आरोपी बृजमोहन उर्फ बिल्ला ने हाईकोर्ट में तीसरी बार जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। मामले के अनुसार 16 अक्तूबर 2012 को अधिवक्ता ओपी सकलानी की पत्नी पुष्पा सकलानी की उनके निवास स्थान में हत्या कर दी गई थी।

दो बार पहले भी ठुकराई जमानत अर्जी
इस मामले में उनके पति ओपी सकलानी ने देहरादून थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई थी। बाद में मामला जांच के लिए सीबीआई को सौंप दिया था, जिसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। याची की ओर से कहा गया कि वह 2 अक्तूबर 2013 से जेल में है। इसलिए जमानत दी जाए।
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पक्षों की सुनवाई के बाद एकलपीठ ने याचिकाकर्ता के जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। बता दें कि हाईकोर्ट ने इससे पूर्व दो बार गंभीर अपराध मानते हुए याची की जमानत अर्जी ठुकरा दी थी।
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