सबसे पहले नए स्कूलों को पंजीकृत करना होगा। स्कूलों के पंजीकरण के लिए पोर्टल 20 से 28 अप्रैल तक खुला रहेगा। 29 अप्रैल से 13 मई तक बच्चे ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं।
15 मई को लॉटरी प्रक्रिया के बाद 16 मई को चयनित बच्चों के नाम घोषित कर दिए जाएंगे। जिला शिक्षा अधिकारी (प्राथमिक) ब्रह्मपाल सिंह सैनी ने बताया कि समस्त उप शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी कर दिया गया है। आरटीई के नियमों को पालन न करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।