जेल से न्यायालय में पेशी पर जाने वाले कैदियों को अब जेल प्रशासन की ओर से दोपहर का खाना भी दिया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश से बाहर पेशी पर जाने वाले कैदियों के दोपहर के खाने का खर्च भी पुलिस ही उठाएगी। पिछले दिनों आरटीआई में हुए खुलासे के बाद आईजी जेल पीवीके प्रसाद ने प्रदेश के सभी जेल प्रबंधकों को निर्देश दे दिए हैं।
बता दें कि अब तक जेल से पेशी पर जाने वाले कैदियों के लिए खाने की कोई व्यवस्था नहीं होती थी। जबकि, वे सुबह पेशी पर आने के बाद शाम को छह बजे जेल में दाखिल होते थे। सामान्य तौर पर कहें तो वे पूरे दिन भूखे रहते थे। इस संबंध में पिछले दिनों अधिवक्ता अरुण खन्ना ने महानिरीक्षक (आईजी) जेल पीवीके प्रसाद के कार्यालय से सूचना मांगी तो इसका खुलासा हुआ। इसके बाद आईजी जेल ने स्थानीय न्यायालयों में पेशी पर जाने वाले कैदियों के लिए आलू की सब्जी-पूड़ी का पैकेट उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं। इनमें सब्जी के साथ सात पूड़ी शामिल होंगी।
आईजी पीवीके प्रसाद ने बताया कि प्रदेश से बाहर जाने वाले कैदियों को भी पुलिस की ओर से खाना उपलब्ध कराया जाएगा। खाने का खर्च पुलिस महकमा निर्वहन करेगा। फिर चाहे कैदी को एक बार खाने की आवश्यकता होती है या दो बार। उन्होंने बताया कि कई बार देखा गया है कि प्रदेश के बाहर कैदियों को सुबह सवेरे ले जाया जाता है और फिर शाम तक या अगले दिन जेल में दाखिल किया जाता है। उन्होंने बताया कि इन आदेशों से उन्होंने प्रदेश की सभी जिला कारागार और उप जिला कारागार प्रबंधन को अवगत करा दिया गया है। यह व्यवस्था एक अक्तूबर से लागू हो जाएगी।