237 करोड़ का बकाया
आरटीई के तहत प्रवेश के बदले सरकार निजी स्कूलों को प्रतिपूर्ति व्यय का भुगतान करती है। विद्यालयों को वर्ष 2017-18 और 18-19 के प्रतिपूर्ति व्यय के रूप में 237.41 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाना है। पिछले दो वर्षों में विद्यालयों को एक रुपये का भी भुगतान नहीं किया गया है।
लगेगा करीब एक माह का समय
ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने के बाद एडमिशन होने में एक माह से अधिक का समय लगता है। अभिभावकों को पहले ऑनलाइन आवेदन करना होता है। इसके बाद विभागीय स्तर पर विद्यालयों में रिक्त सीटों का ब्योरा तैयार किया जाता है। बच्चों को उनके नजदीकी विद्यालय में प्रवेश दिलाया जाता है।
क्या है आरटीई
शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत छह से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। इसके तहत प्रत्येक निजी विद्यालय की पहली कक्षा की 25 फीसदी सीटें अपवंचित व निर्धन वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए आरक्षित होती है। आठवीं कक्षा तक बच्चे की पढ़ाई एक्ट के अंतर्गत मुफ्त की जाती है। इसमें अल्पसंख्यक व आवासीय विद्यालयों को छूट है।
किसको मिलेगा लाभ
अपवंचित और निर्धन वर्ग के लोगों आरटीई के तहत एडमिशन करवा सकते हैं। अपवंचित वर्ग में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति, दिव्यांग, एचआईवी पीड़ित, विधवा, निराश्रित और तलाकशुदा लोगों के बच्चे शामिल हैं। वहीं निर्धन वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चे शामिल होते हैं।
विद्यालयों के प्रतिपूर्ति व्यय के लिए 60 करोड़ रुपये आवंटित करने पर सहमति बनी है। यह प्रस्ताव वित्त विभाग को भेज दिया गया है। अगले कुछ दिनों में आरटीई के नए सत्र में होने वाले प्रवेश को लेकर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।
-आर मीनाक्षी सुंदरम, सचिव, विद्यालयी शिक्षा