प्रदूषण स्तर को कम किया जा सके, इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से लागू नए मोटर व्हीकल एक्ट में भी बिना वैध प्रदूषण कागजात के गाड़ी चलाने पर 2500 रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
अब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आदेश जारी किया है कि यदि दो व चार पहिया वाहन बिना वैध प्रदूषण कागजातों के चलते मिलें तो संबंधित परिवहन अधिकारियों पर कार्रवाई करने के साथ ही जुर्माना लगाया जाएगा।
आरटीओ डीसी पठोई ने बताया कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेश का पालन कराने को लेकर एक मार्च से सघन जांच अभियान चलाया जाएगा, जिसके लिए अधिकारियों की टीमें भी गठित कर दी गई हैं। अभियान के दौरान जिन वाहन चालकों के पास वैध कागजात नहीं पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।