रुड़की में जहरीली शराब से मौतों के मामले में पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल के जवाब से असंतुष्ट हाईकोर्ट ने गृह सचिव से अब तक की कार्रवाई का ब्यौरा तलब किया है। पुलिस महानिरीक्षक ने कोर्ट को बताया था कि 15 अधिकारियों और कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की गई और एक दरोगा को नोटिस जारी किया गया।
मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने मंगलवार को हरिद्वार निवासी प्रमोद शर्मा की जनहित याचिका पर सुनवाई की। फरवरी में रुड़की क्षेत्र में जहरीली शराब से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में कई लोगों की मौत हो गई थी। याचिका में शराब कांड की सीबीआई जांच कराने और जिला आबकारी अधिकारी के निलंबन की मांग की गई थी। इसके साथ ही आबकारी अधिकारी पर प्राथमिकी दर्ज करने व इस कांड के जिम्मेदार कर्मियों पर 302 की धारा में मुकदमा दर्ज करने की भी मांग की गई थी।