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जहरीली शराब कांड : मृतक आश्रितों को मुआवजा देने के मामले में हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

Sat, 12 Oct 2019 10:10 AM IST
Nirmala Suyal Nirmala Suyal न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल
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फाइल फोटो
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जहरीली शराब पीने से काल के गाल में समाए लोगों के आश्रितों को मुआवजा देने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार, जिलाधिकारी देहरादून और आबकारी अधिकारी को तीन सप्ताह में जवाब देने के आदेश दिए हैं।

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मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। देहरादून निवासी प्रमोद शर्मा ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि 19 सितंबर को देहरादून में 7 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई थी, जबकि 6 लोग बीमार हो गए थे।

याचिका में कहा गया कि हरिद्वार में जहरीली शराब से 32 लोगों की मौत के बाद भी सरकार ने कोई सबक नहीं लिया। याचिका में देहरादून में मारे गए लोगों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50 हजार रुपये मुआवजा देने की मांग की गई थी। पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार, जिलाधिकारी देहरादून और आबकारी अधिकारी को तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

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